Published on 18/09/2025 08:19 AM
फ्री ऑफ़ कॉस्ट सेल्स पर जीएसटी का भुगतान न करने के कारण असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, नासिक के कार्यालय ने ABB India पर ₹72.57 लाख का जुर्माना लगाया है। यह मामला वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक का है।
यह जुर्माना, जिसकी कुल राशि ₹72,56,746 है, सीजीएसटी/एमजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 74(1) के तहत लगाया गया था। कंपनी को यह आदेश, जो 28 अगस्त, 2025 को जारी किया गया था, 8 सितंबर, 2025 को मिला।
ABB India इस आदेश के खिलाफ अपील करने का इरादा रखती है, और उसे सकारात्मक समाधान की उम्मीद है। कंपनी का मानना है कि इस आदेश का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
कंपनी ने सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी है।
जानकारी देने में हुई देरी अनजाने में हुई, क्योंकि अनुपालन अधिकारियों को जानकारी देने में देरी हो गई थी।
सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के शेड्यूल III के भाग ए के पैरा ए के क्लॉज 20 के तहत आवश्यक आदेश का विवरण अनुबंध I में दिया गया है।First Published: Sep 18, 2025 8:19 AMहिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।