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बॉम्बे हाईकोर्ट से Aarti Drugs को राहत, यह आदेश हुआ रद्द

Published on 07/10/2025 08:30 AM

Aarti Drugs Limited ने घोषणा की है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और सीजीएसटी और सी.ईएक्स. अथॉरिटी द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश 6 अक्टूबर, 2025 को प्राप्त हुआ था।

 

यह मामला सीजीएसटी नियमों के नियम 96(10) के उल्लंघन के संबंध में कारण बताओ नोटिस से शुरू हुआ था, जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लागू ब्याज और जुर्माने के साथ 230.70 करोड़ रुपये के आईजीएसटी की मांग का प्रस्ताव था।

 

सीजीएसटी और सी.ईएक्स. अथॉरिटी ने एक आदेश पारित किया था जिसमें शामिल थे:

 

 

कंपनी ने उक्त आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी।

 

कंपनी ने कहा कि कंपनी के फाइनेंशियल, ऑपरेशन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सीजीएसटी और सी.ईएक्स. अथॉरिटी द्वारा जारी आदेश को रद्द कर रहा है।

 

यह घोषणा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत की गई थी।

 

RUSHIKESH DEOLE

कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर

ICSI M. No.: F12932हिंदी में शेयर बाजार,  स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।