Published on 18/07/2025 06:28 PM
यह विवाद इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80IA के तहत CONCOR द्वारा असेसमेंट ईयर 2008-09 से संबंधित कटौती की अस्वीकृति से उत्पन्न हुआ। असेसिंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ शुरू में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (अपील्स) [CIT(A)] के समक्ष अपील की गई थी, जिन्होंने 27 जनवरी, 2017 को CONCOR के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITAT में अपील की, जिसने 13 जनवरी, 2020 को डिपार्टमेंट की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि इसी तरह के मुद्दे पहले के असेसमेंट वर्षों में हाई कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही खारिज कर दिए गए थे।
खारिज होने के बाद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 27 दिसंबर, 2021 को ITAT के समक्ष एक विविध आवेदन दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि CONCOR रोलिंग स्टॉक से संबंधित धारा 80IA के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं था, जो एक रेल प्रणाली का गठन करता है। हालांकि, ITAT ने 15 जुलाई, 2025 को इस आवेदन को खारिज कर दिया, अपने पहले के फैसले की पुष्टि की और CONCOR के पक्ष में फैसला सुनाया।
First Published: Jul 18, 2025 6:28 PMहिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।