Published on 01/09/2025 07:28 AM
GHCL लिमिटेड के बोर्ड ने GHCL लिमिटेड के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री अनुराग डालमिया के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के हालिया आदेश पर जवाब दिया है। 29 अगस्त, 2025 के इस आदेश का संबंध गोल्डन टोबैको लिमिटेड से जुड़े मामलों से है।
खुलासे के अनुसार, SEBI ने श्री डालमिया के खिलाफ निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्हें 18 महीनों की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजारों तक पहुंचने या उसमें कारोबार करने से रोका गया है। इसके अतिरिक्त, ₹20 लाख का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया गया है।
GHCL लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि SEBI का यह आदेश गोल्डन टोबैको लिमिटेड से संबंधित है और इसका GHCL लिमिटेड के कारोबार या संचालन पर कोई असर नहीं है। कंपनी ने सभी हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश पर ध्यान दें और इसकी वेबसाइट www.ghcl.co.in पर उपलब्ध जानकारी का प्रसार करें।
भुवनेश्वर मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट - सस्टेनेबिलिटी एंड कंपनी सेक्रेटरी, ने GHCL लिमिटेड की ओर से यह जानकारी दी है।
GHCL लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि SEBI का यह आदेश गोल्डन टोबैको लिमिटेड से संबंधित है और इसका GHCL लिमिटेड के कारोबार या संचालन पर कोई असर नहीं है।First Published: Sep 01, 2025 7:28 AMहिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।