Published on 01/09/2025 07:29 AM
Indian Hume Pipe कंपनी ने SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के अनुसार, इनकम टैक्स ऑफिसर, NAFAC, दिल्ली के साथ लंबित मुकदमे(ओं)/विवाद(ओं) का खुलासा करने की घोषणा की है। मुकदमेबाजी में इनकम टैक्स (अपील्स) के कमिश्नर, NAFAC, दिल्ली के समक्ष अपीलें शामिल हैं।
यह खुलासा असेसमेंट ईयर 2023-2024 के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 143(3) के साथ 144B के तहत 25 मार्च, 2025 के असेसमेंट ऑर्डर से संबंधित है। शुरुआती असेसमेंट में ₹298.82 करोड़ का एडिशन/डिसअलाउंस शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के खिलाफ ₹98.02 करोड़ की टैक्स और ब्याज की मांग की गई। कंपनी ने इनकम टैक्स (अपील्स) के कमिश्नर, NAFAC, दिल्ली के समक्ष इस असेसमेंट के खिलाफ अपील की।
30 अगस्त, 2025 को, इनकम टैक्स (अपील्स) के कमिश्नर, NAFAC, दिल्ली ने असेसमेंट ईयर 2023-2024 के लिए एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें ₹281 करोड़ की एडिशन/डिसअलाउंस को हटाकर आंशिक राहत दी गई, लेकिन ₹17.82 करोड़ की एडिशन/डिसअलाउंस की पुष्टि की गई।
हालिया ऑर्डर के साथ, असेसमेंट ईयर 2023-2024 के लिए टैक्स और ब्याज की मांग का एक बड़ा हिस्सा कम हो गया है। कंपनी शेष एडिशन/डिसअलाउंस के खिलाफ एक उच्च अपीलीय फोरम के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। कंपनी का मानना है कि उसके पास अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं और उसे उम्मीद है कि मांग का शेष हिस्सा कम हो जाएगा। ऐसे में, कंपनी की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है।
दावों की मात्रा ऊपर बताए गए विवरण के अनुसार है।
यह खुलासा SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत किया गया था।First Published: Sep 01, 2025 7:29 AMहिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।