Published on 18/09/2025 07:32 AM
भुवनेश्वर में रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल के एक आदेश के बाद DCB बैंक को शिकायतकर्ता के लोन खाते में ₹30 लाख वापस करने का निर्देश दिया गया है। 16 सितंबर, 2025 को जारी इस आदेश में ₹1 लाख का अतिरिक्त भुगतान बतौर मुआवज़ा करने का भी आदेश दिया गया है।
DCB बैंक को 16 सितंबर, 2025 (देर शाम) को प्राप्त लोकपाल का यह आदेश सेवाओं में कमियों से संबंधित है। बैंक फिलहाल इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की संभावना तलाश रहा है।
लोकपाल ने निष्कर्ष निकाला कि DCB बैंक एक विश्वसनीय जांच रिपोर्ट पेश करने में स्पष्ट विरोधाभासों और चूकों का समाधान करने में विफल रहा। इस रिपोर्ट में सकल परिचालन चूक और आंतरिक नियंत्रण और अनुपालन तंत्र में गंभीर कमियों को दर्शाया जाना चाहिए था।
आदेश में DCB बैंक को शिकायतकर्ता के लोन खाते में ₹30 लाख वापस करने और सेवाओं में कमी के कारण मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए ₹1 लाख का मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया गया है।
बैंक इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की संभावना तलाश रहा है।
यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है।First Published: Sep 18, 2025 7:32 AMहिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।