Published on 23/09/2025 03:41 PM
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Abans Financial Services के शेयर Abans Financial Services Limited को SEBI लिस्टिंग नियमों के रेगुलेशन 45(3) का पालन नहीं करने पर प्रशासनिक चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी कंपनी द्वारा नाम परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट शामिल नहीं करने के कारण दी गई है, जो शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करते समय आवश्यक है।
कंपनी ने 21 अगस्त, 2025 को आयोजित 16वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में अनुमोदन के लिए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से आवश्यक सर्टिफिकेट शामिल करके इस मुद्दे का समाधान किया।
22 सितंबर, 2025 की SEBI की चिट्ठी से पता चलता है कि कंपनी LODR नियमों के रेगुलेशन 45(1) का पालन नहीं कर पाई। कंपनी को भविष्य में ऐसी पुनरावृत्तियों से बचने की चेतावनी दी गई है, ऐसा न करने पर प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है।
कंपनी को सलाह दी जाती है कि वह इस सूचना को आगामी बोर्ड बैठक में अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश करे और भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए सुधारात्मक उपायों से संतुष्टि की पुष्टि करते हुए अपनी टिप्पणियां SEBI को भेजें।
उपरोक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.abansfinserv.com पर भी उपलब्ध है।First Published: Sep 23, 2025 3:41 PMहिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।