Published on 21/08/2025 08:29 AM
Pitti Engineering Limited ने घोषणा की कि उसे इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील्स) -12, हैदराबाद से 19 अगस्त, 2025 को एक अनुकूल आदेश मिला है। यह आदेश 21 जनवरी, 2020 को दायर की गई एक अपील के संबंध में है।
यह अपील एसेसिंग ऑफिसर (AO) द्वारा एसेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए सेक्शन 143(3) के तहत 29 दिसंबर, 2019 को जारी किए गए एक आदेश को चुनौती देती है। AO के आदेश में कुछ असुरक्षित लोन को कंपनी की आय के रूप में शामिल किया गया था। विवादित मांग राशि ₹9.2308 करोड़ थी, जिसे कंपनी के स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वित्त वर्ष 2019-20 से दिखाया गया है।
इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील्स) ने अब एसेसिंग ऑफिसर द्वारा किए गए एडिशन को हटा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप Pitti Engineering के लिए अनुकूल परिणाम आया है। यह आदेश 20 अगस्त, 2025 को इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड किया गया था।
Pitti Engineering ने अनुरोध किया है कि उपरोक्त जानकारी को रिकॉर्ड में लिया जाए।First Published: Aug 21, 2025 8:29 AMहिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।