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Prestige Estates को झटका, सहायक कंपनी को मिला ₹153.60 करोड़ का नोटिस

Published on 07/10/2025 08:33 AM

Prestige Estates Projects Ltd ने घोषणा की कि उसकी सहायक कंपनी, Prestige Mulund Realty Private Limited को माल और सेवा कर (GST) का कथित तौर पर भुगतान न करने या कम भुगतान करने के संबंध में महानिदेशालय, वस्तु एवं सेवा कर खुफिया, मुंबई से 6 अक्टूबर, 2025 को एक कारण बताओ नोटिस मिला। नोटिस में ₹153.60 करोड़ की राशि का दावा किया गया है।

 

कारण बताओ नोटिस केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत, संबंधित राज्य और एकीकृत कर अधिनियमों के साथ जारी किया गया था। इसमें कंपनी को अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त, CGST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुंबई पूर्व आयुक्तालय के समक्ष 30 दिनों के भीतर पेश होने और यह बताने के लिए कहा गया है कि CGST अधिनियम, 2017 की धारा 74(1) के तहत ₹153.60 करोड़ की GST, साथ ही समान जुर्माना और लागू ब्याज की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए।

 

Prestige Estates Projects Ltd ने कहा कि उसका मानना है कि मांग बरकरार नहीं रखी जा सकती है और वह उचित कार्रवाई निर्धारित करने के लिए वर्तमान में मामले का मूल्यांकन कर रही है। कंपनी को इस नोटिस के परिणामस्वरूप अपने फाइनेंशियल नतीजों, संचालन या अन्य गतिविधियों पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

 

कंपनी SEBI (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुपालन में यह जानकारी दे रही है।

 

नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है कि कंपनी को SCN प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जवाब देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि CGST अधिनियम, 2017 की धारा 74(1) के अनुसार, ₹153.60 करोड़ की GST, साथ ही समान जुर्माना और लागू ब्याज की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए।

 

कंपनी के आकलन के अनुसार, मांग बरकरार नहीं रखी जा सकती है, और वे उचित कार्रवाई करने के लिए मामले का मूल्यांकन कर रहे हैं।

 

कंपनी को कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों, संचालन या अन्य गतिविधियों पर किसी भी प्रासंगिक प्रभाव की उम्मीद नहीं है।हिंदी में शेयर बाजार,  स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।