Published on 19/08/2025 07:05 AM
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत दायर याचिका के बाद एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) में शामिल कर लिया है। यह निर्णय 18 अगस्त, 2025 को सार्वजनिक किया गया।
यह याचिका 358.70 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) के दावे के जवाब में दायर की गई थी। एनसीएलटी ने दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 14 के तहत एक अधिस्थगन घोषित किया है, जिसमें कंपनी के खिलाफ लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखने सहित किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई गई है।
आदेश के मुख्य अंश:
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला एसबीआई द्वारा दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ है, जिसमें ₹358.70 करोड़ की चूक का दावा किया गया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड ने कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत इस कार्रवाई का सामना किया।
आदेश का विवरण:
एनसीएलटी का आदेश, जो 18 अगस्त, 2025 को सुनाया गया, याचिका को स्वीकार करता है, जिससे CIRP की शुरुआत होती है। ट्रिब्यूनल ने संजय कुमार मिश्रा को अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) नियुक्त किया है। आदेश धारा 14 के तहत परिभाषित कंपनी के खिलाफ कार्रवाइयों को प्रतिबंधित करने वाला एक अधिस्थगन लगाता है।
परिचालन प्रभाव:
एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड के लिए रियायत अवधि 14 जनवरी, 2033 तक वैध है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कहा है कि कंपनी का पूरा एक्सपोजर पहले से ही प्रदान किया गया है, और किसी महत्वपूर्ण प्रभाव का अनुमान नहीं है।
एनसीएलटी के निर्देश:
एनसीएलटी ने निर्देश दिया है कि एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को अधिस्थगन अवधि के दौरान समाप्त या बाधित नहीं किया जाएगा। आईआरपी को कंपनी के संचालन को एक सतत चिंता के रूप में प्रबंधित करने और उसकी संपत्ति के मूल्य की रक्षा करने का काम सौंपा गया है।
रजिस्ट्री को वित्तीय लेनदार, कॉर्पोरेट देनदार, आईआरपी और कंपनियों के रजिस्ट्रार को आदेश संप्रेषित करने, अनुपालन सुनिश्चित करने और एमसीए पोर्टल पर कॉर्पोरेट देनदार के मास्टर डेटा को अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत दायर याचिका के बाद एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) में शामिल कर लिया है।First Published: Aug 19, 2025 7:05 AMहिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।