Published on 19/11/2025 03:47 PM
Samman Capital case : सम्मान कैपिटल (पहले IHFL) के खिलाफ आरोपों पर सुप्रीम को्र्ट ने कड़ा रुख अपना है। SC ने CBI को FIR फाइल करने के निर्देश दिए हैं। क्या है पूरा मामला यह बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के असीम मनचंद ने कहा कि सम्मान कैपिटल पर लगे आरोप पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। SC ने CBI को FIR फाइल करने के निर्देश दिए हैं। FIR फाइल करने से ED का पक्ष मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की 17 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। CBI के फ्रेंडली अप्रोच पर भी SC ने सवाल उठाए हैं। इस पर ED ने अधिकारियों की ज्वाइंट बैठक तय की गई है। इस मामले में ED, CBI, SEBI और SFIO की 2 हफ्ते में बैठक होगी।
इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल) के खिलाफ SIT जांच के लिए सिटीजन व्हिसल ब्लोअर फोरम की याचिका पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने आज IHFL के खिलाफ आरोपों की जांच करने में आनाकानी करने पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को भी फटकार लगाई।
खास बात यह है कि जज ने IHFL के मामले में CBI के "कूल रवैये" पर भी सवाल उठाया और मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 2 दिनों में लगभग 100 वायलेशन को कथित तौर पर कंपाउंड करने पर भी सवाल उठाया। जस्टिस कांत, जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
बता दें कि इस मामले में सम्मान कैपिटल गंभीर गैर-कानूनी कामों के आरोप लगे हैं, जिनमें फंड की राउंड-ट्रिपिंग, कंपनी एक्ट के नियमों का उल्लंघन और इंडियाबुल्स,उसकी सब्सिडियरी कंपनियों और उनके प्रमोटरों द्वारा किए गए फंड की हेराफेरी शामिल है।
इससे पहले, कोर्ट ने CBI के जवाब पर गौर किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पहली नज़र में सही पाए गए और एजेंसी ने कहा कि ED इंडियाबुल्स और उसके प्रमोटर्स के मामलों की जांच जारी रख सकता है।
सम्मान कैपिटल की और से आई सफाई
इस बीच सम्मान कैपिटल की और से जारी बयान में कहा गया है कि याचिका में लगाए गए किसी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। कंपनी को प्रोफेशनल तरीके से चलाया जा रहा है। कंपनी में LIC और Blackrock जैसे बड़े शेयरधारक हैं। समीर गहलोत 2022-23 में कंपनी से बाहर निकले थे। समीर गहलोत कंपनी में शेयरधारक नहीं हैं।
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