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Navkar Corp पर ₹1.5 लाख का जुर्माना, ये है पूरा मामला

Published on 05/08/2025 12:59 PM

Navkar Corporation ने घोषणा की कि सीमा शुल्क आयुक्त ने 1 अगस्त, 2025 को यार्ड II सर्वे नंबर 138/1 (पुराना सर्वे नंबर 137/1ए/ए), अजीवली गांव, ओल्ड मुंबई - पुणे एनएच 4, तालुका पनवेल, जिला रायगढ़, पिन 410206 में स्थित ओपन बॉन्डेड एरिया के वेयरहाउसिंग संचालन के निलंबन को रद्द करने और जुर्माना लगाने के संबंध में एक आदेश जारी किया है।

 

उक्त आदेश में मैसर्स Navkar Corporation Limited (एनएसए1यू019) के ओपन बॉन्डेड क्षेत्र के वेयरहाउसिंग संचालन के निलंबन को रद्द करना और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 117 के तहत ₹1.5 लाख का जुर्माना लगाना शामिल है। जुर्माना लगने के साथ, उक्त ओपन बॉन्डेड क्षेत्र की संचालन गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी।

 

यह आदेश, एफ. नंबर सीयूएस/बीडीडब्ल्यूएच/57/5/2025-बॉन्ड-ओ/ओ कम्र-सीयूएस-न्हावा शेवा-I, 4 अगस्त, 2025 को प्राप्त हुआ था।First Published: Aug 05, 2025 12:59 PMहिंदी में शेयर बाजार,  स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।